निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Admission 2026-27) के तहत शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया की आधिकारिक समय-सारिणी जारी कर दी गई है। इस योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटों पर निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है। सरकार का उद्देश्य है कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को भी अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर मिल सके।
प्रदेश में लाखों बच्चों को मिलेगा लाभ
सरकार द्वारा जारी जानकारी के अनुसार प्रदेश के लगभग 68,000 निजी स्कूलों में करीब 1.86 लाख सीटों पर आरटीई के तहत प्रवेश दिया जाएगा। पिछले वर्ष लगभग 1.41 लाख बच्चों को इस योजना का लाभ मिला था। इस बार सरकार ने पूरी प्रक्रिया को पहले से अधिक पारदर्शी और आसान बनाने का निर्णय लिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा पात्र बच्चे इस योजना का लाभ उठा सकें।
आवेदन प्रक्रिया तीन चरणों में
RTE Admission 2026-27 के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और इसे तीन चरणों में पूरा किया जाएगा।
पहला चरण: 2 फरवरी 2026 से 16 फरवरी 2026 तक
दूसरा चरण: 21 फरवरी 2026 से 7 मार्च 2026 तक
तीसरा चरण: 12 मार्च 2026 से 25 मार्च 2026 तक
हर चरण के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदनों का सत्यापन किया जाएगा और उसके बाद आवेदन को लॉक किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी जानकारी सही और प्रमाणित हो।
लॉटरी सिस्टम से होगा स्कूल आवंटन
आरटीई के तहत बच्चों का चयन लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। इससे चयन प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी रहती है।
पहले चरण की लॉटरी: 18 फरवरी 2026
दूसरे चरण की लॉटरी: 9 मार्च 2026
तीसरे चरण की लॉटरी: 29 मार्च 2026
लॉटरी में चयनित बच्चों को संबंधित स्कूल में प्रवेश का आदेश जारी किया जाएगा। सरकार के निर्देश के अनुसार सभी चयनित बच्चों का नामांकन 11 अप्रैल 2026 तक हर हाल में पूरा कर लिया जाएगा।
आयु सीमा क्या होगी
आरटीई प्रवेश के लिए बच्चों की आयु की गणना 1 अप्रैल 2026 के आधार पर की जाएगी।
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नर्सरी: 3 से 4 वर्ष
LKG: 4 से 5 वर्ष
UKG: 5 से 6 वर्ष
कक्षा 1: 6 से 7 वर्ष
यह योजना विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए लागू की गई है।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
आरटीई के तहत आवेदन करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। इनमें मुख्य रूप से आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और यदि लागू हो तो दिव्यांग प्रमाण पत्र शामिल हैं।
सरकार ने इन दस्तावेजों को बनवाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए तहसील और ब्लॉक स्तर पर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं।
ऑनलाइन आवेदन में सहायता की सुविधा
कई अभिभावक ऑनलाइन आवेदन करने में असमर्थ होते हैं। ऐसे लोगों की मदद के लिए प्रशासन द्वारा विभिन्न स्थानों पर हेल्प डेस्क स्थापित की जाएंगी। यह हेल्प डेस्क जिलाधिकारी कार्यालय, ब्लॉक कार्यालय, जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और शिक्षा विभाग के कार्यालयों में उपलब्ध रहेंगी। यहां पर अभिभावकों को आवेदन प्रक्रिया में पूरी सहायता दी जाएगी।
स्कूल मैपिंग और नोडल अधिकारी
सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि सभी निजी गैर-सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटों की पूरी मैपिंग और रजिस्ट्रेशन किया जाए। इसके अलावा नामांकन प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा कराने के लिए प्रत्येक विकास खंड में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी।
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आवेदन कहां करें
आरटीई के तहत आवेदन केवल आधिकारिक पोर्टल www.rte25.upsdc.gov.in के माध्यम से ही किया जाएगा। अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन अवश्य पूरा करें और सभी जरूरी दस्तावेज सही तरीके से अपलोड करें।
RTE Admission 2026-27 योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। इस योजना के माध्यम से बच्चों को अच्छे निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा मिल सकती है। यदि पात्र अभिभावक समय पर आवेदन करते हैं और सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करते हैं, तो उनके बच्चों का भविष्य बेहतर बन सकता है। यह योजना शिक्षा के अधिकार को मजबूत करने और समाज में समान अवसर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।








